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हिमाचल प्रदेश: लोक उपयोगिता प्रतिषेध विधेयक पारित, विघ्न डालने पर छह माह की कैद
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हिमाचल प्रदेश: लोक उपयोगिता प्रतिषेध विधेयक पारित, विघ्न डालने पर छह माह की कैद
Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सोमवार को लोक उपयोगिता प्रतिषेध विधेयक पारित किया। यह विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ। अधिसूचना जारी होते ही यह कानून लागू हो जाएगा। नए कानून के तहत किसी भी लोक उपयोगिता में विघ्न डालने पर छह माह तक की कैद और दो से दस हजार रुपये तक जुर्माना हो सकेगा। मंत्री ने पेश किया विधेयक राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अनुपस्थिति में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में यह विधेयक पेश किया। बीते सप्ताह शुक्रवार को भी रोहित ठाकुर ने इसे सदन में प्रस्तुत किया था। विधेयक का उद्देश्य लोक उपयोगिताओं को संरक्षण प्रदान करना है।
rightnewsindia.com
September 1, 2025 at 7:13 PM